नई दिल्ली:
जम्मू-कश्मीर के कठुआमें एक आठ साल की बच्ची के साथ हुएगैंगरेप और हत्या के मामले(Kathua Gangrape Murder Case) में पठानकोट की एक विशेष अदालत ने 6 आरोपियों को दोषी करार दे दिया है. दोषी करार दिए गए आरोपियों में सांझी राम, दीपक कुमार, प्रवेश कुमार, सुरेंद्र कुमार, आनंद दत्ता, तथा तिलक राज शामिल है. इस घटना ने जम्मू-कश्मीर में बहुत बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था. इस क्रम में राज्य सरकार के दो मंत्रियों को अपने पद से हाथ धोना पड़ा था. आरोपियों को दोषी करार दिए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी
Kathua case: Two accused convicted the judgment for 5 others being read in the court
— Shuja (@ShujaUH) June 10, 2019
महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में लिखा, ”इस फैसले का स्वागत करती हूं. यह समय ऐसे घिनौने अपराधों पर राजनीति करने का नहीं है जहां एक 8 साल की बच्चों को नशीले पदार्थ दिए गए, उसका रेप किया गया और फिर मौत की नींद सुला दिया गया. उम्मीद है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था की खामियों का फायदा नहीं उठाया जाएगा और दोषियों को ऐसी सजा दी जाएगी जो मिसाल बनेगी.”
आरोपियों को दोषी करार दिए जाने के बाद नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्लाह ने कहा कि कानून के तहत दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए.
बता दें, उच्चतम न्यायालय ने मामले को जम्मू कश्मीर से बाहर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था. इससे पहले कठुआ के वकीलों ने अपराध शाखा के अधिकारियों को मामले में आरोपपत्र दाखिल करने से रोका था. इस मामले ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था. पन्द्रह पन्नों के आरोपपत्र के अनुसार पिछले साल 10 जनवरी को अगवा की गयी आठ साल की बच्ची को कठुआ जिले के एक छोटे से गांव के मंदिर में कथित तौर पर बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार किया गया. उसे चार दिन तक बेहोश रखा गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गयी. अपराध शाखा ने इस मामले में ग्राम प्रधान सांजी राम, उसके बेटे विशाल, किशोर भतीजे तथा उसके दोस्त आनंद दत्ता को गिरफ्तार किया था.