दीपक
रांची: झारखंड सरकार ने राज्य के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को बीमा सुविधा का लाभ देने का निर्णय लिया है. योजना के तहत 4.50 लाख कामगारों को बीमीत किया जायेगा.
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत निबंधित कामगारों को दो लाख रुपये तक का इंश्योरेंस सरकार की तरफ से कराया जायेगा.18 वर्ष से 50 वर्ष तक के कामगारों के लिए यह योजना शुरू की गयी है. इसमें निबंधित कामगारों का बैंक खाता होना अनिवार्य किया गया है.
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श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग की तरफ से सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों (LEO) को असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का निबंधन करने का टास्क दिया गया है. निबंधित होनेवाले कामगारों को योजना का लाभ संबंधित जिलों के श्रम अधीक्षक दिलवाने की औपचारिकताएं पूरी करेंगे.
राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्र सरकार की पहल पर इस योजना की शुरूआत की है. इसके लिए 30 सितंबर तक का टास्क सभी श्रम विभाग के अधिकारियों को दिया गया है. मुख्यालय स्तर पर श्रमायुक्त और उप श्रमायुक्त स्तर के अधिकारियों को योजना से संबंधित निबंधन और अन्य औपचारिकताओं की मॉनिटरिंग करने की जवाबदेही भी सौंपी गयी है.
कैसे मिलेगा लाभ
प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में निबंधन की राशि (प्रीमियम) का पैसा राज्य सरकार और केंद्र के सहयोग से दिया जायेगा. 171 रुपये का एक व्यक्ति का प्रीमियम सरकार की तरफ से भारतीय जीवन बीमा निगम को दिया जायेगा. इससे संबंधित मैचिंग ग्रांट केंद्र सरकार संबंधित बीमा कंपनी को उपलब्ध करायेगी. योजना में यदि बीमीत व्यक्ति का असामयिक निधन होता है, तो उसके आश्रितों को 4 लाख रुपये का लाभ भारतीय जीवन बीमा निगम की तरफ से दिया जायेगा. इसके अलावा एक हाथ, एक पैर अथवा पूरी विकलांगता को लेकर अलग-अलग स्लैब के जरिये भुगतान करने का निर्देश दिया जायेगा.