रांची: राज्य मंत्रिपरिषद ने आज झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 समेत 39प्रस्तावों को मंजूरी दे दी. इस अध्यादेष के तहत कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग और आईसीएमआर द्वारा जारी दिश-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी. इसके तहत एक लाख रुपये तक जुर्माना और दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है.
झारखंड सरकार के नये प्रतीक चिह्न को मंजूरी
झारखंड राज्य सरकार के नए राज्य चिन्ह के निर्धारण एवं अंगीकरण की स्वीकृति दी गई. यह आगामी 15 अगस्त से लागू होगा. बाद में पत्रकारों से बातचीत में कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड राज्य अंतर्गत वार्षिक, माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 के मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई. इसके तहत जैक बोर्ड, सीबीएसई व एससीईआई बोर्ड द्वारा आयोजित दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को नकद पुरस्कार राषि भी देने का निर्णय लिया गया है. मैट्रिक में प्रथम क्षेणी में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी को एक लाख नकद, द्वितीय स्थान पर रहने वाले को 75 हजार व तीसरे स्थान पर रहने वाले को 50हजार नकद पुरस्कार दिया जाएगा, वहीं 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 3 लाख,दूसरे स्थान पर रहने 2 लाख व तीसरे स्थान पर रहने वाले को 1 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी.
मंत्रिपरिषद ने झारखंड राज्य योजना अंतर्गत शहीद ग्राम विकास योजना की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई. वहीं झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में राज्य प्रावैधिक शिक्षा परिषद रांची का आस्तियों एवं दायित्वों के साथ पूर्ण विलय की मंजूरी दी गई.जबकि उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग अंतर्गत विश्व बैंक संपोषित पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई. वहीं वित्तीय वर्ष 2020-21 बिजली अनुदान को लेकर बजट प्रावधानित राशि 3 अरब 50 करोड़ मात्र के विरुद्ध 3 अरब 50 करोड़ मात्र विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई.
एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में झारखंड राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत चिकित्सकों (शैक्षणिक, गैर-शैक्षणिक एवं दंत चिकित्सक संवर्ग) को गतिशील सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना की स्वीकृति के लिए वांछित अहर्ता विलंब से प्राप्त करने की स्थिति में डीएसीपी की अनुमान्यता की स्वीकृति दी गई.
राज्य मंत्रिपरिषद ने धनबाद जिला अंतर्गत अंचल बाघमारा के मौजा छोटानगरी में कुल रकवा- 0.6670 एकड़ भूमि कुल देय राशि 54, 55,142/- रुपए की अदायगी पर डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के विशेष रेलवे लाइन निर्माण हेतु भारतीय रेलवे के पक्ष में सशुल्क स्थाई हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई.इसी तरह के एक अन्य मामले में कोडरमा जिला अंतर्गत अंचल कोडरमा के विभिन्न मौजा में कुल रकवा-1.5201 एकड़ भूमि कुल देय राशि 8,51,28,697/- रुपए मात्र की रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अदायगी पर क्थ्ब्ब्प्स् विशेष रेल परियोजना हेतु विशेष रेल परियोजना क्थ्ब्ब्प्स्, भारत सरकार को सशुल्क स्थाई भू हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई. नोबेल कोरोना वायरस की विश्वव्यापी महामारी ने देश के अन्य राज्यों में लॉकडाउन के कारण फंसे झारखंड राज्य के लोगों की सहायता हेतु उन्हें डीबीटी के माध्यम से राशि उपलब्ध कराने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
वन विभाग के 1088 पदों के स्थायीकरण को मंजूरी
जबकि स्थापना व्यय (विस्तृत) मद अंतर्गत वन विभागीय 18 अस्थायी स्थापनाओं में स्वीकृत 1088 अस्थायी पदों के स्थायीकरण करने की स्वीकृति दी गई.
मदरसा शिक्षकों को अनुमदान की स्वीकृति
राज्य के 183 अराजकीय प्रस्वीकृति प्राप्त (वित्त सहित) मदरसों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के अनुदान भुगतान की स्वीकृति दी गई.जबकि झारखंड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका (संशोधन) नियमावली, 2020 की स्वीकृति दी गई. इसी तरह से झारखंड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2017 को विलोपित करते हुए झारखंड नगरपालिका निर्वाचित जनप्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2020 के गठन की स्वीकृति दी गई. वहीं झारखणड़ माल और सेवा कर नियमावली 2017 की धारा 123 के अंतर्गत निर्गत अधिसूचना संख्या 181 दिनांक 31 अक्टूबर 2019 में संशोधन पर स्वीकृति दी गई. बैठक में केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में किए गए (संशोधनों) के आलोक में प्रस्तावित झारखण्ड माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2020 के प्रख्यापन पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई. कैबिनेट ने एमएमपीसीटी परियोजना के अधीन कार्यरत परामर्शी एमएस-टीसीएस की सेवाओं के 1 वर्ष के लिए अर्थात 1 अक्टूबर 2019 से दिनांक 30 सितंबर 2020 तक के लिए अवधि विस्तार एवं उक्त पर रुपए 5.16 करोड़ के व्यय पर स्वीकृति दी गई.
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) शिक्षा संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली 2020 के गठन की स्वीकृति दी गई.इसके अलावा झारखंड राज्य में खाद्य सुरक्षा प्रशासन के सुदृढ़ीकरण हेतु एफएसएस एक्ट 2006 एवं उसके अधीन विनिर्मित नियमावली 2011 के प्रावधानों के अधीन खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण की स्थापना एवं न्याय निर्णायक पदाधिकारी नामित करने की स्वीकृति दी गई.
झारखंड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) अध्यादेश 2020 के प्रारूप की स्वीकृति दी गई. डॉक्टर रामनाथ राम तदेन निलंबित अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी लोहरदगा (मुख्यालय- पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, कांके, रांची-क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन कार्यालय, रांची) संप्रति दिनांक 30-11-2016 को निलंबन में सेवानिवृत्ति के पूर्ण पेंशन एवं उपादान पर पेंशन नियमावली के नियम 43 (ख) के तहत स्थाई रूप से रोक लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई. जबकि ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से संचालित केंद्र प्रायोजित योजना श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन अंतर्गत तृतीय चरण के रूर्बन कलेक्टरों के स्वीकृत आईसीएपी की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बतपजपबंस हंच निदक के तहत विमुक्त प्रथम किस्त केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि क्रमशः रुपए 2430.00 लाख एवं 540.00 लाख कुल रुपए 2970.00 की निकासी हेतु झारखंड कोषागार संहिता के नियम 261 को शिथिल करने की स्वीकृति दी गई.
इसके अलावा खरीफ विपणन मौसम 2019-20 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस भुगतान हेतु धान अधिप्राप्ति बोनस हेतु भुगतान मद में अतिरिक्त रुपए 22.50 करोड़ (बाईस करोड़ पचास लाख) मात्र व्यय करने की स्वीकृति दी गई. इसके अलावा 101-ग्रामीण पथ पर योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 17446.49 लाख रुपए के ऋण आहरण की स्वीकृति दी गई.
झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 में संशोधन हेतु झारखंड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के लिए प्रख्यापन पर स्वीकृति दी गई.साथ ही वित्तीय वर्ष 2020-21 में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा राज्य के सभी न्याय मंडलों के प्रयोजनार्थ अनुसूची प्रपत्र के मुद्रण, प्रयुक्त होने वाले कागजों के क्रय तथा उक्त मुद्रित अनुसूची पर प्रपत्रों में सभी न्याय मंडलों तक पहुंचाने में होने वाले संपूर्ण व्यय के निमित्त झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से कुल 2,04,00,000 अग्रिम की स्वीकृति दी गई. बैठक में नोबेल कोरोना वायरस से जनित विषम परिस्थिति के फलस्वरूप राज्य से बाहर यथा अंडमान निकोबार दीपसमूह में फंसे प्रवासी श्रमिकों/छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों को वायुयान से लिफ्टिंग कराने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई. वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान करने हेतु बजट उपबंधित राशि रु 1000 करोड़ के विरूद्ध 1000 करोड़ झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई. साथ ही किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति करने के लिए “धान अधिप्राप्ति योजना“ अंतर्गत राइस मिलरों को इंसेंटिव देने के लिए निर्धारित 30जून को 31जुलाईतक विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई. एक अन्य प्रस्ताव में रामगढ़ जिला अंतर्गत अंचल मांडू के मौजा बोन्गाहारा अंतर्निहित कुल रकबा- 2.96 एकड़ गैरमजरूआ खास किस्म परती कदीम भूमि कुल देय राशि 75,97,170 रुपए मात्र की अदायगी पर सीवीएम के विकास एवं दोहन हेतु कुपों के भेदन स्थल तथा गैस उत्पादन प्रणाली एवं संरचना के विकास हेतु वायल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) के साथ 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई.