मुरैना: जहां किराना बाजार खुला पाया उसमें उन्होंने दुकानदारों को सख्त हिदायत दी कि दुकान के बाहर किसी भी प्रकार की सामग्री रखकर नहीं बेच सकेंगे. जो भी सामग्री बेचनी है, वह सामग्री सटर के अन्दर ही होनी चाहिये.
यह निर्देश उन्होंने मंगलवार को हनुमान चौराहा, स्टेशन रोड़, सदर बाजार, पंसारी बाजार, शंकर बाजार, फाटक बाहर, पॉलीटेक्निक कॉलेज, जीवाजीगंज, बेरियर चौराहा, मेला ग्राउंड के सामने हॉकर्स जोन, जौरा रोड़ पर भ्रमण के समय दुकानदारों से कही.
उन्होंने कहा कि दुकानदार अपनी दुकान पर सैफ्टी बनाये रखने के लिये रस्सी या बल्ली अवश्य बांदे. इसकी प्रतिदिन मॉनीटरिंग के लिये निगम के अधिकारी एवं पुलिस संयुक्त रूप से सघन जांच करेंगी.
इस अवसर पर आयुक्त नगर निगम अमरसत्य गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह, एसडीएम आरएस बाकना, सीएसपी सुधीर कुशवाह सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे.
भ्रमण के दौरान कलेक्टर प्रियंका दास ने कहा कि हनुमान चौराहा पर किसी भी प्रकार के वाहन नहीं पहुंचे और स्टेशन, पुल के तिराहा, शंकर बाजार, सब्जी मंडी के चारों तरफ से बेरिगेट्स लगाये जाये, जिससे किसी भी प्रकार के वाहन हनुमान चौराहा पर न पहुंचे.
कलेक्टर दास ने समस्त दुकानदारों से अनुरोध किया है कि दुकानदार अपनी दुकान की सीमा में ही बैठकर सामान बिक्री करें. दुकान के बाहर, टेंट, बल्ली, तिरपाल आदि लगी हुई पाई गई तो ऐसे दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाही होगी.
उन्होंने कहा कि फाटक बाहर लगने वाला ठेला मार्केट एवं सब्जी मंडी अब पॉलीटेक्निक कॉलेज के बगल से लगेंगे. उसे दो दिवस के सीमेन्टेट करने के निर्देश दिये.
उन्होंने कहा कि जीवाजीगंज के अग्रसेन पार्क के समीप आने वाले समय में जब मार्केट पूरी तरह से खुलने लगेंगे, तभी से चाट, पकौड़े के ठेले को अनुमति प्रदान होगी.
उन्होंने कहा कि हॉकर्स जोन, जौरा रोड़ पर सर्किट हाउस के बाउण्ड्री के बगल से खाली पड़ी भूमि पर सीमेंट स्लेप कराकर वहां नंबरिंग डालकर ठेलो के लिये स्थान आरक्षित करा दिये जाये.
पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने कहा कि बाजार पूरी तरह से बदला हुआ दिखे, सोशल डिस्टेंस का पालन हो. शहर के अंदर किसी भी प्रकार के ठेले नहीं लगाये जाये.
रक्षाबंधन को ध्यान में रखते हुये रखी आदि के ठेले शहर के बाहर हॉकर्स जोन आदि में स्थान आरक्षित किये जायेंगे. वहीं पर रखी बिक्रय की जायेगी.
उन्होंने कहा कि मुरैना शहर के अलावा बाहर के यानी धौलपुर, आगरा के दुकानदार को अपना सामान ठेले पर रखकर विक्रय करने की अनुमति नहीं होगी. फाटक बाहर डिवायडर से किसी भी प्रकार के ठेले, सब्जी आदि की दुकान नहीं लगाई जा सकेंगी.