ग्वालियर: वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रकोप होने के कारण वर्तमान में नेशनल लोक अदालत का आयोजन नहीं हो पा रहा है. इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार हर माह के अंतिम शनिवार को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा. इस कड़ी में 25 जुलाई शनिवार को उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन होगा.
उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार विमल प्रकाश शुक्ला ने बताया कि लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिये न्यायाधिपति शील नागू एवं सीनियर एडवोकेट जे डी सूर्यवंशी की खण्डपीठ गठित की गई है.
लोक अदालत में न्यायालय के समक्ष लंबित मोटर दुर्घटना क्लेम से संबंधित राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति से किया जायेगा. लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण के निराकरण होने पर पक्षकार पूर्व में अदा की गई कोर्ट फीस वापस पा सकते हैं.