हजारीबाग. कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सदर अनुमंडल पदाधिकारी मेधा भारद्वाज ने शनिवार को शहर के विभिन्न स्थानों पर संचालित दुकानों का निरीक्षण किया. इस मौके पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर गृह मंत्रालय एवं झारखंड राज्य द्वारा जारी किए गए निर्देशों के उल्लंघन के आरोप में 1 दर्जन से अधिक दुकानदारों को नोटिस दिया गया.
इन दुकानों में विशाल मेगा मार्ट कल्लू चौक, स्वदेशी नेक्स्ट पीटीसी चौक, चांदनी प्लाजा मालवीय मार्ग, कशिश कलेक्शन मालवीय मार्ग, मंगलदीप पूजा भंडार मालवीय मार्ग, फ्रेंड्स कलेक्शन मालवीय मार्ग, खूबसूरत फैमिली शॉप मालवीय मार्ग, अग्रवाल शॉपिंग जामा मस्जिद चौक, बिग चांदनी ड्रेसेस पंच मंदिर चौक, मनीष अग्रवाल किराना दुकान गोला रोड आदि शामिल हैं.
सदर एसडीएम मेधा भारद्वाज ने बताया कि गृह मंत्रालय एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार राज्य में प्रतिबंधित गतिविधियों से संबंधित तालाबंदी का विस्तार 31 जुलाई 2020 तक किया गया है. इस दौरान निम्न शर्तों का अनुपालन जरूरी है. इसके तहत सभी कार्यालय प्रधान अपने अधीनस्थ कर्मियों के बीच सामाजिक दूरी का अनुपालन करेंगे. कर्मियों के लंच ब्रेक का अंतराल रखेंगे. कार्यस्थल के प्रवेश एवं निकास द्वार पर थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश सेनीटाइजर की व्यवस्था रखना अनिवार्य है.
उन्होंने बताया कि दुकानों में एक समय में 5 से अधिक लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध, दुकानों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की व्यवस्था, कर्मियों एवं ग्राहकों के बीच समाज की दूरी एवं मास्क लगाना अनिवार्य है. कर्मियों को दस्ताना पहनना एवं ग्राहकों के संपर्क में आए सामानों का सैनिटाइज करना अनिवार्य है. दुकानों को खोलने एवं बंद करने के समय सैनिटाइज करना, ट्रायल रूम का ग्राहकों के द्वारा इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध, किसी ग्राहक को खांसी या सांस लेने में तकलीफ हो तो उसे तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाने की सलाह दें.
सभी दुकानों के मालिक अपने दुकान में आने वाले ग्राहकों के नाम, पता एवं मोबाइल नंबर की सूची बनाकर अनिवार्य रूप से रखें. इसके अलावा बैंक्विट हॉल, कम्युनिटी हॉल एवं अन्य संबंधित भवनों को 31 जुलाई तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है.
इस मौके पर सदर अंचल अधिकारी अमिताभ भगत, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अंजना रानी मिंज आदि मौजूद थे.