अपराधिक मामलों के निपटारे के लिए रांची और धनबाद में दो विशेष कोर्ट के गठन को मंजूरी
पारा शिक्षकों के बढ़े हुए मानदेय के लिए 308 करोड़ की मंजूरी
रांची: झारखंड के सांसदों और विधायकों के खिलाफ 125 मामले लंबित हैं। इस लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए झारखंड हाईकोर्ट से अनुशंसित रांची और धनबाद में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधिश स्तर के दो विशेष कोर्ट के गठन को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। रांची कोर्ट के अंतगर्त 13 जिले चाईबासा, चतरा, डालटनगंज, गढ़वा, गुमला, जमशेदपुर, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, रांची, सरायकेला और सिमडेगा आएंगे। शेष 11 जिले धनबाद कोर्ट के अंतर्गत आएंगे।
पारा शिक्षकों का मानदेय स्वीकृति
समग्र शिक्षा के तहत स्कूलों में कार्य करने वाले पारा शिक्षकों के बढ़े मानदेय(जनवरी2019) तथा भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति नहीं करने के कारण वार्षिक देयता के भूगतान के लिए राज्य योजना से 308 करोड़ की अतिरिक्त सहायता झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को दिए जाने की मंजूरी दी गई।
पलामू, दुमका और हजारीबाग में वर्तमान जिला अस्पताल को 300 बेड वाले हॉस्पीटल में उत्क्रमित करते हुए नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना योजना के लिए पूर्व में निर्गत संकल्प के प्रावधान में संशोधन को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। इसमें केंद्र सरकार 340.20 करोड़ रुपये देगी।
झारखंड प्वाइजन पजेशन एंड सेल रूल्स का गठन
कैबिनेट की बैठक में झारखंड प्वाइजन पजेशन एंड सेल रूल्स 2019 के गठन को मंजूरी दी गई। इसके तहत लाइसेंसी आॅथिरिटी द्वारा ही लाइसेंस दिया जाएगा।
विक्रेता को भी स्टॉक पंजी का संधारण करना होगा।
विक्रेता जब तक जहरीला पदार्थ नहीं बेच पाएगा, जब तक उसका कोई परिचित न हो। साथ ही फोटोयुक्त पहचान पत्र भी देना होगा। 18 साल से कम उम्र के लोगों को भी नहीं बेच पाएगा। साथ ही जिसकी मन: स्थिति खराब होगी, उसे भी इस तरह के पदार्थ नहीं दिए जाएंगे। इसमें राज्य सरकार ने 19 पदार्थाें को चिन्हित किया है। राज्य में सभी प्रकार के अपराधों से पीड़ित लोगों के पुनर्वास के लिए पीड़ित प्रतिकर संशोधन स्कीन 2019 को मंजूरी दी गई।
इसके तहत जाने पर न्यूनतम पांच लाख अधिकतम 10 लाख, एसिड अटैक में चेहरा जल जाने पर सात से आठ लाख, रेप के बाद प्रेंग्रेंसी पर तीन से चार लाख, जलने पर सात से आठ लाख, यौन शोषण पर चार से सात लाख रुपये मुआवजा का प्रावधान किया गया है।
प्लास्टिक पार्क के लिए संशोधित परियोजना को मंजूरी
देवीपुर में प्लास्टिक पार्क की स्थापना के लिए संशोधित परियोजना को मंजूरी दी गई। पहले इसकी प्राक्कलित राशि 120 करोड़ थी। भारत सरकार के समीक्षा के बाद इसकी राशि 67.33 करोड़ रुपये कर दी गई। इसके अलावा केंद्र प्रायोजित कांप्रिहेंसिव हैंडलूम कलस्टर डेवलपमेंट योजना के तहत गोड्डा में मेगा हैंडलूम कलस्टर की स्थापना के लिए योजना के परिवर्तित स्वरूप को मंजूरी दी गई। इसके लिए 76.56 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई।
पॉलिटेक्निक और इंजीनियररिंग कॉलेजों की संबद्धता
राज्य के निजी और पीपीपी मॉड पर चलने वाले पॉलिटेक्निक को शैक्षणिक सत्र 2014-15 से 2017-18 और इंजीनियरिंग संस्थानों को 2015-16 से 2017-18 तक के लिए नव संबद्धता और दीर्घीकरण की स्वीकृति दी गई।