छत्तीसगढ़ (बिलासपुर): छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें कहा गया था कि निजी स्कूल लॉकडाउन के दौरान फीस की वसूली स्थगित रखेंगे और शिक्षकों को वेतन देना सुनिश्चित करेंगे.
अधिवक्ता अशीष श्रीवास्तव ने मंगलवार को बताया कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की एकल पीठ ने स्कूल फीस से जुड़े सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है, लेकिन साथ ही स्कूलों और अभिभावकों दोनों को राहत पहुंचाते हुए लॉकडाउन की अवधि में सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया है.
श्रीवास्तव ने बताया कि कोर्ट ने निजी स्कूल संचालकों की ट्यूशन फीस लेने की मांग को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया है कि इसके अलावा अन्य किसी तरह की फीस अभिभावकों से नहीं ली जाएगी और ना हीं किसी कर्मचारी को नौकरी से हटाया जाएगा. अदालत के आदेश के अनुसार सभी ऑनलाइन कक्षाएं चलती रहेंगी और इस वर्ष स्कूल फीस में वृद्धि नहीं होगी.
बिलासपुर के 22 निजी स्कूलों की संस्था ‘बिलासपुर प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन सोसायटी’ ने अदालत में राज्य सरकार के 22 अप्रैल 2020 के आदेश को भी चुनौती दी थी, जिसमें कहा था, ”निजी स्कूल लॉकडाउन की अवधि के दौरान स्कूल फीस स्थगित रखेंगे और सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन देना सुनिश्चित करेंगे. आदेश में अभिभावकों से बार-बार फीस नहीं मांगने को भी कहा गया था.”