नई दिल्ली : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दोपहिया चालकों हेतु सुरक्षात्मक हेलमेट को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के अनुसार अनिवार्य प्रमाणन के दायरे में लाने के लिए अधिसूचना जारी की है. इससे भारत में दोपहिया वाहनों के लिए केवल बीआईएस प्रमाणित हेलमेट का ही निर्माण और बिक्री किया जा सकेगा. इससे दुपहिया हेलमेट की गुणवत्ता भी बेहतर हो सकेगी. इसके साथ ही सड़क सुरक्षा परिदृश्य भी अपेक्षा के अनुरूप हो पाएगा. इसके अलावा, यह दोपहिया वाहनों से जुड़ी जानलेवा चोटों या जख्म को कम करने में भी मददगार साबित होगा. इस संबंध में टिप्पणियां या सुझाव मांगा गया है. लोग तीस दिनों के भीतर संयुक्त सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001 (ईमेल: [email protected]) को भेजे जा सकते हैं.