ब्यूरो चीफ
रांची
झारखंड में काम कर रहे पत्रकारों के लिए राज्य सरकार ने पत्रकार पेंशन नियमावली 2019 बनायी है. इसके लिए सभी से सुझाव आमंत्रित किये गये हैं. जल्द ही इसे लागू कर दिया जायेगा. पेंशन नियमावली में झारखंड में जन्मे अथवा काम करनेवाले वैसे पत्रकारों को लाभ दिया जायेगा, जिन्होंने 15 वर्षों तक राज्य में पत्रकारिता का सफर तय किया है. पत्रकार की मृत्यु होने की स्थिति में उनके परिजनों और आश्रितों को भी जीवन भर 75 सौ रुपये प्रति माह की सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है. वहीं रिटायरमेंट के बाद प्रत्येक माह 15 हजार रुपये का पेंशन पत्रकारों को दिया जायेगा.
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कौन होंगे पात्र
यह पेंशन योजना वैसे पत्रकारों पर प्रभावी होगी, जिन्होंने अपनी 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और किसी मीडिया संस्थान से जुड़े न हों. वैसे पत्रकार जो अपनी पत्रकारिता जीवन से सेवानिवृत हो चुके हैं, उन्हें भी इनका लाभ मिलेगा. सभी मीडिया कर्मियों (प्रिंट तथा इलेक्ट्रोनिक) के लिए इसे प्रभावकारी बनाया जायेगा.
पत्रकारों के लिए यह जरूरी किया गया है कि वे सूचना और जनसंपर्क विभाग की तरफ से दी जानेवाली मान्यता (एक्रीडीटेशन) के तहत 10 वर्ष तक संबद्ध रहे हों. पेंशन योग्य पत्रकारों को उनके संस्थान से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र के अलावा, कर्मचारी भविष्य निधि के तहत होनेवाली कटौती, पैन कार्ड, आधार कार्ड, नियमित बैंक खाते की जानकारी देनी होगी. इतना ही नहीं प्रत्येक वर्ष मिलनेवाले वेतन, मानदेय, पारिश्रमिक तथा टीडीएस कटौती की सत्यापित प्रति भी पेंशन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी.
बनायी जायेगी एक स्क्रीनिंग कमेटी
राज्य सरकार ने झारखंड पत्रकार पेंशन नियमावली के लिए लाभुकों का चयन करने के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाने की घोषणा की है. इसके अध्यक्ष सूचना और जनसंपर्क विभाग के निदेशक होंगे. योजना सह वित्त विभाग और श्रम नियोजन विभाग के सचिव द्वारा मनोनीत एक प्रतिनिधि कमेटी में सदस्य होंगे. हिंदी, ऊर्दू, अंग्रेजी और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के छह नामित प्रतिनिधि और रांची प्रेस क्लब के निर्वाचित अध्यक्ष कमेटी में रहेंगे.