रांचीः बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद प्रभुनाथ सिंह और उनके भाई दीनानाथ सिंह को झारखंड उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है. मशरख के तत्कालीन विधायक अशोक सिह हत्याकांड में सजायाफ्ता तीनों दोषियों की अपील याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है. हालांकि कोर्ट से प्रभुनाथ सिंह के भतीजे रितेश सिंह को राहत मिली है. अदालत ने रितेश सिंह के खिलाफ निचली अदालत द्वारा दिये गये फैसले में संशोधन किया है.
प्रभुनाथ सिंह के अधिवक्ता हेमंत शिकरवार के द्वारा अदालत में कहा गया है कि इस मामले में निचली अदालत ने कई त्रुटियां की है, उनके खिलाफ कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है. निचली अदालत ने सिर्फ परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर उन्हें दोषी करार दिया है. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है.
गौरतलब है कि प्रभुनाथ सिंह, दीनानाा सिंह और रितेश सिंह तीनों को लगभग दो दशक पुराने मशरख विधायक अशोक सिंह हत्याकांड मामले में हजारीबाग की निचली अदालत ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी. इसके साथ ही कोर्ट ने इनसभी पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था. इस फैसले के खिलाफ तीनों ने हाईकोर्ट में गुहार लगाते हुए वर्ष 2017 में अपील दायर की थी. अब तक 20 से ज्यादा तारीखों पर इस मामले में बहस हो चुकी है.