उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि प्रदेश में अजवाइन 50-100 रुपये महंगी मिलेगी. सरकार द्वारा प्रस्तावित आदेश के अनुसार वाइन की 500 एमएल बोतल पर 50 रुपये और 500 रुपये से अधिक बोतलों पर 100 रुपये दाम बढ़ाकर दिया जाएगा.
इसके साथ ही प्रदेश में बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने पर भी जुर्माना राशि को बढ़ा दिया गया है. पहले बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है.
इन फैसलों के अलावा कैबिनेट में तय किया गया कि ऑफ फायर ब्रिगेडियर एंबुलेंस को रास्ता ना देने वालों पर 10000 का चालान होगा इसके अलावा सड़क पर गलत ढंग से गाड़ी को मॉडिफाई कराकर बेचने पर 10,0000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा वही पार्किंग के नियमों का उल्लंघन करने पर 1500 रुपये का जुर्माना होगा.
इससे पहले पार्किंग के नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये जुर्माना था और इसे दोबारा उल्लंघन करने पर हजारों पर जुर्माना लगाया गया था जिसे बढ़ाकर 1500 कर दिया गया है.
प्रदेश में कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 15 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई जिसमें से योगी सरकार ने यूपी मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 के अंतर्गत दो धाराओं में संशोधन किया है इसके तहत जुर्माना और चालान की राशि में इजाफा कर दिया गया है.
उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 को लेकर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने गाय की इसके अंतर्गत दो धारा धारा 4 और धारा 6 में संशोधन किया गया है जिसके तहत यूपी में इलेक्ट्रॉनिक वाहन से ज्यादा से ज्यादा निर्माण करने को प्रोत्साहन देने की कोशिश की गई है, जिसमें एक लाख टू व्हीलर पर रोड टैक्स पर 100% छूट दी जाएगी. इतना 5% रोड टैक्स जमा करना होता है वही फोर व्हीलर के अलग प्रकारों पर रोड टैक्स पर 75% की छूट दी जाएगी.

