निराश्रित माता पिता का पहली बार सरकार ने किया सम्मान
कैबिनेट की बैठक में 14 एजेंडों को मिली मंजूरी
रांची: राज्य सरकार ने पहली बार निराश्रितों माता-पिता को सम्मान दिया है। अब राज्य सरकार नक्सली व उग्रवादी घटना में मारे गए पुलिसकर्मी व अन्य सरकारी सेवकों के माता-पिता को 10 लाख की अनुग्रह राशि के साथ शेष सेवा अवधि का वेतन आदि बकाया का 25 फीसदी राशि देगी। 75 फीसदी राशि मृतक के पत्नी को मिलेगा। लेकिन इस राशि के लिए उस जिले के डीसी और एसपी को अधिकृत किया गया है। गृह विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। आयुष्मान के लाभुकों के गोल्डन कार्ड बनाने के लिए झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी को 53.34 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। सोसायटी गोल्डन कार्ड सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के जरीए बनवाएगी।
राज्य के 20 हजार खिलाड़ियों को प्रति टूर्नामेंट एक हजार रुपये
राज्य सरकार 20 हजार खिलाड़ियों को प्रति टूर्नामेंट एक हजार रुपये डीबीटी के माध्यम से देगी। यह राशि प्रखंड, मंडल, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप प्रतियोगिता 2019 ते तहत दी जाएगी। हर प्रखंड में चार टीम इसमें बालक और बालिका वर्ग के विजेता और उपविजेता को राशि मिलेगी। एक टीम में मैनेजर सहित 16 सदस्य होंगे। इसके लिए एक करोड़ 89 लाख 44 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई। जामताड़ा में मोहनबांध से नाला पथ 14.20 किलोमीटर लंबी सड़क को ग्रामीण विकास से पथ विभाग में हस्तांतरित करते हुए मजबूतीकरण व चौड़ीकरण के लिए 41 करोड़ 87 लाख, 66 हजार 400 रुपये की स्वीकृति दी गई।
एचटीएसएस के बिजली उपभोक्ताओं को 1.25 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी
एचटीएसएस के बिजली उपभोक्ताओं( 40 इकाइयां जो इंडेक्स फर्नेस यूनिट हैं) को अगले चार महीने सितंबर से दिसंबर तक के लिए 1.25 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी देने की मंजूरी दी गई। इसके लिए 42 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। साथ ही इस क्षेत्र के उपभोक्ताओं को यह छूट दी गई कि वे डीवीसी व जुस्को से भी लाइन ले सकते हैं। सरायकेला-खरसांवा के राजनगर अंचल में 20 डिसमिल गैर मजरूआ खास जमीन दो लाख 41 हजार 440 रुपये मेंश्री बालाजी एग्रोफार्मा इंडस्ट्रीज को 30 साल के लिए लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।
राजेंद्र आर्युविज्ञान संस्थान अधिनियम में संशोधन की स्वीकृति
राजेंद्र आर्युविज्ञान संस्थान अधिनियम 2002 संशोधन विधेयक 2019 की स्वीकृति दी गई। इसके तहत पहले आंतरिक वित्तीय सलाहकार के लिए राज्य या केंद्र के अफसरों को नियुक्त किया जाता था। लेकिन अफसरों के अभाव में अपर निदेशक वित्त की नियुक्ति होगी। वहीं झारखंड राज्य भौतिक चिकित्सा परिषद(फिजियोथेरेपी) 2019 विधेयक को स्वीकृति दी गई। यह परिषग सभी तरह के फिजियोथेरेपी शिक्षा का मानक तय करेगा। चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन करेगा। चिकित्सकों को दंड, निलंबन सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार भी परिषद को होगा।
कैबिनेट के अन्य फैसले
झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची को स्थापना व्यय, प्रशासनिक व्यय, एवं अन्य मदों के व्यय के लिए प्रदेय हथालन व्यय शब्द को संचालन अनुदान शब्द में प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति दी गई।
झारखंड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्ते) संशोधन नियमावली, 2019 पर स्वीकृति दी गई।
फुसरो नगर परिषद अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के लोक-निजी भागीदारी की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन के लिए 176 करोड़ दो लाख 86 हजार की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।
कैब एग्रीग्रेर्ट्स पॉलिसी के तहत झारखंड आॅन डिमांड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एग्रीग्रेटर रूल 2019 को मंजूरी दी गई। इसके तहत अब कैब को लाइसेंस लेना होगा।
वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत प्रस्तावित किसानों द्वारा दिए जाने वाले दो फीसदी प्रीमियम राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किए जाने एवं किसानों के फसलों का बीमा एक रुपए के टोकन मनी द्वारा किए जाने के लिए कुल 70 करोड़ रुपए की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
मॉनसून सत्र दिनांक 22 जुलाई 2019 से 26 जुलाई 2019 तक के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।