रांचीः झारखंड हाईकोर्ट से टेरर फंडिग के दो आरोपियों को बड़ा झटका लगा है. इस मामले में दो अभियुक्त मनोज यादव उर्फ मनोज कुमार और प्रदीप राम की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है. पिछली सुनवाई के दौरान मनोज कुमार और प्रदीप राम की जमानत पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एचसी मिश्रा और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने अभियुक्तों की जमानत पर सुनवाई की. मनोज कुमार रामकृपाल कंस्ट्रक्शन का कर्मचारी था.
उसकी गिरफ्तारी 6 लाख और अन्य दस्तावेज के साथ हुई थी. मनोज पर आरोप है कि उसने भाकपा माओवादी के नक्सली कृष्णा हांसदा के निर्देश पर ठेकेदारों से लेवी वसूल की थी. वह गिरिडीह इलाके में कंस्ट्रक्शन फर्म और माओवादियों के बीच मध्यस्थता का काम करता था.
दोनों अभियुक्तों के खिलाफ यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है और देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआइए इस मामले में जांच कर रही है.