रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने 31 जुलाई को 52 समेकित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सीडीपीओ) के स्थानांतरण संबंधी आदेश को चुनौती देनेवाली याचिका खारिज कर दी है. न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ एसएन पाठक ने अपने आदेश में कहा है कि महिला और बाल विकास विभाग की कार्यवाही गलत नहीं है. स्थानांतरण नियमों के अधीन किया गया है, जिसमें किसी तरह की कोई गलत मंशा नहीं है. याचिका संख्या 4996 आफ 2019 की सुनवाई के तहत न्यायमूर्ति पाठक ने कहा कि जो भी दस्तावेज सरकार की तरफ से अदालत को पेश किये गये, उसमें प्रशासनिक आधार दिया गया है स्थानांतरण का. याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में सही और मूल कारण नहीं प्रस्तुत किये गये. स्थानांतरण के खलाफ चंदा रानी ने याचिका दायर की थी.