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मेयर ने नगर आयुक्त को 15 अक्टूबर को बैठक बुलाने का दिया निर्देश

by bnnbharat.com
October 12, 2020
in समाचार
मेयर आशा लकड़ा ने निगम क्षेत्र में ‘कर’ वसूली के लिए एजेंसी के चयन पर उठाये सवाल
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पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ विवाद को खत्म करने की पहल

रांची: राजस्व संग्रह कार्य के लिए पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ किए गए एकरारनामा को लेकर हो रहे विवाद को खत्म करने के लिए मेयर आशा लकड़ा ने नगर आयुक्त को 15 अक्टूबर को बैठक आहूत करने का निर्देश दिया है.

बैठक में महापौर, उपमहापौर संजीव विजयवर्गीय, नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त शंकर यादव, शाखा प्रभारी, निगम के अधिवक्ता, तकनीकी विशेषज्ञ साथ ही मेयर के अधिवक्ता व तकनीकी विशेषज्ञ भी उपस्थित रहेंगे.

मेयर ने कहा है कि संबंधित एजेंसी के साथ नगर आयुक्त द्वारा किए गए एकरारनामा से निगम परिषद् से जनप्रतिनिधियों के संवैधानिक अधिकार का हनन हुआ है. उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि राजस्व संग्रह कार्य के लिए एजेंसी के चयन का अधिकार सूडा के पास है या रांची नगर निगम के पास, इस विषय पर बैठक में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जाएगी.

फिलहाल यह मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है. मेयर ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया है कि एकरारनामा के दौरान श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जमा किए गए दस्तावेज, जिसमें एजेंसी के कर्मचारियों का काम से कम एक वर्ष का पीएफ, ईएसआईसी व वेतन संबंधित विस्तृत जानकारी हो, बैठक में उपस्थित सदस्यों को उपलब्ध कराई जाए.

मेयर ने नगर आयुक्त को सख्त हिदायत दी है कि बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ वे स्वयं उपस्थित रहें. बैठक में पारदर्शी तरीके से दोनों पक्ष की बातें स्पष्ट हो.

नई एजेंसी के साथ किए गए एकरारनामा से हो रहे विवाद को समाप्त करने के लिए कुछ विषयों पर बैठक कर चर्चा करना अति आवश्यक हो गया है, जो निम्नांकित हैं-

  • 9 जून 2020 को रांची नगर निगम परिषद् की बैठक में पूर्व में कार्यरत एजेंसी मेसर्स स्पैरो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड को कार्य विस्तार देने का निर्णय लिया गया था. नगर आयुक्त ने परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय का अनुपालन क्यों नहीं किया गया ?
  • झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 की किस धारा के तहत नगर आयुक्त को यह शक्ति प्रदान की गई है कि नगरपालिका से संबंधित मामलों पर वे स्वयं निर्णय लेंगे. नगरपालिका से संबंधित मामलों पर नगर आयुक्त स्वयं निर्णय लेगें तो जनप्रतिनिधियों का क्या काम है?
  • नई एजेंसी के साथ नगर आयुक्त द्वारा किए गए एकरारनामा में कई त्रुटियां हैं. पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से Form Tech. 5 के तहत जमा किए गए कर्मचारियों के दस्तावेज RFP के अनुकूल नहीं हैं. पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्राइवेट लिमिटेड ने गलत दस्तावेजों के आधार पर निविदा हासिल किया है. इस संबंध में पूर्व में कार्यरत एजेंसी (मेसर्स स्पैरो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड) एवं दो अन्य व्यक्तियों के द्वारा लिखित शिकायत मेयर को मिली है. जिसका पत्र उपलब्ध है. ऐसे में संबंधित दस्तावेजों की तकनीकी व कानूनी जांच कराने में किसी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए.

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