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हाईकोर्ट ने रिम्स की लचर व्यवस्था पर स्वास्थ्य सचिव को फटकार लगायी

by bnnbharat.com
October 1, 2020
in समाचार
150 छात्राओं के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही रिम्स GNM स्कूल ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल एवं वार्डन
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डाॅक्टरों-स्वास्थ्यकर्मियों के रिक्त पदों को भरने का दिया निर्देश


रांची: झारखंड उच्च न्यायालय में आज मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने रिम्स के सुधार एवं कोविड-19 से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य के स्वास्थ्य सचिव डाॅ. नितिन मदन कुलकर्णी और रिम्स की प्रभारी निदेशक डाॅक्टर मंजू गाड़ी ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर खंडपीठ को सभी स्थितियों और परिस्थितियों से अवगत कराया.
हाईकोट्र ने रिम्स की लचर व्यवस्था पर दःुख जताया और कहा कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल जिस पर कि राज्य की अधिसंख्य आबादी की स्वास्थ्य व्यवस्था निर्भर करती है , उसी की हालत अगर जर्जर रही तो आम जनता के स्वास्थ्य का ख्याल रख कैसे रखा जाएगा? सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने स्वास्थ्य सचिव एवं प्रभारी निदेशक को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द रिम्स में डॉक्टर ,नर्सेज पारा मेडिकल स्टाफ एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया को यथासंभव यथाशीघ्र पूरा किया जाए. अदालत द्वारा टिप्पणी की गयी कि रिम्स ऐसी व्यवस्था करें कि किसी भी मरीज को किसी भी प्रकार के जांच एवं मेडिकल सप्लीमेंट्स के लिए रिम्स परिसर से बाहर नहीं जाना पड़े. रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में निर्बाद्ध ऑक्सीजन की सप्लाई हो. कोविड-19 से संबंधित सभी जांचों की रिपोर्ट 48 घंटे के अंदर दिए जाने की व्यवस्था की जाए ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके.
रिम्स निदेशक की पूर्णकालिक नियुक्ति जल्द से जल्द पूरी की जानी चाहिए. इस मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को निर्धारित की गई है, इस बीच शपथ पत्र दायर कर राज्य सरकार एवं रिम्स को यह बताने का निर्देश दिया गया है कि रिम्स के पुनरुद्धार के लिए क्या-क्या योजनाएं हैं और कितने समय में इसे पूरा कर लिया जाएगा.

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