नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तराखंड और राजस्थान की सरकार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। राज्यों में मानवाधिकार न्यायालय स्थापित करने के मुद्दों से संबंधित सुनवाई के दौरान राज्यों ने न तो अपनी प्रतिक्रियाएं दायर की और न ही उनके वकील अदालत में उपस्थित हुए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह जुर्माना ठोका।
न्यामूर्ति दीपक गुप्ता और बी.आर. गवई की पीठ ने मानवाधिकार न्यायालय स्थापित करने के मुद्दों पर जवाब दाखिल नहीं करने पर ओडिशा, तेलंगाना, मेघालय, मिजोरम और उत्तर प्रदेश की सरकारों पर भी 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
शीर्ष न्यायालय ने सभी राज्यों को चार हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।