नई दिल्ली:- राज्य सरकार के मुताबिक यह नियम कंटेनमेंट जोन्स से बाहर सभी थोक और फुटकर विक्रेताओं पर लागू होगा. त्योहारी सीजन में लिए गए इस फैसले से राज्य सरकार को भी मोटी कमाई की उम्मीद है. शासनादेश के मुताबिक देशी, विदेशी शराब और बियर की दुकानें, बार और क्लब वगैरह सुबह 10 से लेकर रात के 10 बजे तक खुले रहेंगे. हालांकि कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने पर रोक पहले की तरह जारी रहेगी.बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में सिर्फ रात 9 बजे तक शराब की दुकानें खुल सकती थी, हालांकि समय बदलने के शराब विक्रेताओं में भी खुशी की लहर है.