रांची: राज्य सरकार ने आगामी एक नवंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित होटल, रेस्तरां और बार के संचालन की अनुमति दे दी है.
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी उपायुक्तों को एक चिट्ठी जारी कर जानकारी दी. कारोबारियों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा चार जून को जारी निर्देशों के पालन के साथ कारोबार शुरू करने को कहा गया है.