मेदिनीनगर: पलामू के उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में आज दिनांक 3 नवंबर को खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के तहत जिला स्तरीय परामर्श समिति की बैठक संपन्न हुई. बैठक में उपायुक्त ने कहा कि बिना लाइसेंस के दुकान और प्रतिष्ठान का संचालन करने वालों के विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही साथ खाद्य सामग्रियों में रंग तथा मिलावट पाए जाने पर दुकानदारों के विरुद्ध उचित कार्रवाई भी की जाएगी. ऐसे में हर कारोबारी वैध तरीके से ही प्रतिष्ठान का संचालन करें.
उपायुक्त ने कहा कि वर्तमान में कोरोना संकट तथा आने वाले त्योहारों को देखते हुए स्वास्थ्य की सुरक्षा एक कठिन चुनौती है. नियम के दायरे में रहकर ही लोगों को स्वच्छ एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराया जाए. उपायुक्त ने खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के बारे में प्रचार-प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया.
बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि दुकानदार गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ औद्योगिक रंग का इस्तेमाल किए बिना बनाएं. उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों में औद्योगिक रंग इस्तेमाल करने से कैंसर का खतरा होता है. साथ ही उन्होंने कहा कि एक बार सैंपल लैब में जाता है तो छोटी सी छोटी मिलावट पकड़ में आ जाती है. ऐसा करने पर फाइन से लेकर सजा तक का प्रावधान है.
इसके अलावा उपायुक्त ने खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को जिले के तीनों अनुमंडल में मौजूद दुकानों से ज्यादा से ज्यादा खाद्य सामग्री का सैंपल कलेक्ट करने का निर्देश दिया. बैठक में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि पलामू जिले को ढाई सौ सैंपल कलेक्ट करने का लक्ष्य मिला है.
इनकी रही मौजूदगी
बैठक में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी शशि रंजन के अलावा सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ केनेडी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी अजय सिंह बड़ाईक, छतरपुर अनुमंडल पदाधिकारी एनपी गुप्ता, हुसैनाबाद अनुमंडल पदाधिकारी कमलेश्वर नारायण, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी आफताब आलम, डीएसपी सुरजीत कुमार सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी उपेंद्र नारायण रेड क्रोस सोसाइटी से इंद्रजीत सिंह डिम्पल एवं अन्य मौजूद थे.