नई दिल्ली: देश में एक ओर कोरोना महामारी ने आतंक मचा रखा है वहीं दूसरी ओर प्रदूषण भी अपने चरम पर है. देश में ये त्योहारों का सीजन चल रहा है जिसके कारण कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं थम रहा है. कारोना वायरस का हवाला देते हुए ओडिशा और राजस्थान राज्य सरकारों ने दीवाली पर होने वाली पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है.
ओडिशा में उल्लंघन आपदा प्रबंधन एक्ट में कार्रवाई ओडिशा सरकार ने पटाखों से पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों का हवाला देते हुए 10 से 30 नवंबर 2020 तक पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाई है.
वहीं राजस्थान में पटाखे बेचने वाले दुकानदार पर 10,000 रुपये और पटाखों का उपयोग करने या अनुमति देने वाले व्यक्ति को 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. राजस्थान सरकार ने कहा कि पटाखों पर 31 दिसंबर तक बैन लगाया गया है. ऐसे में प्रदेश में पटाखे बेचने वाले दुकानदार पर 10,000 रुपये और उपयोग करने या अनुमति देने वाले व्यक्ति से 2,000 रुपये का जुर्माना वसूला जायेगा.
सरकार की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में लोगों से पारंपरिक तरीके दीवाली मनाने की अपील की गई है. प्रेस रिलीज में कहा गया है कि पारंपरिक तरीके से मिट्टी के दीये, मोमबत्तियां आदि से त्योहार मनाया जा सकता है.
बता दें कि सरकार की ओर से लगाए गए पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और अन्य संबंधित कानूनों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जायेगी.