दिल्ली: गाड़ी चलाते वक्त मास्क पहनना अनिवार्य है, लेकिन अगर आप अकेले गाड़ी चला रहे हों और आपकी प्राइवेट कार हो क्या तो भी आपका मास्क पहनना जरूरी है? इसी मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई हैं. जिसमें दिल्ली सरकार और याचिकाकर्ता के बीच बड़ी रोचक बहस हुई. दिल्ली सरकार ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा कि एक निजी वाहन एक सार्वजनिक स्थान है, व्यक्तिगत जगह नहीं है और इस प्रकार अपने निजी या आधिकारिक वाहन में घूमने वाले प्रत्येक व्यक्ति को “अनिवार्य रूप से” मास्क पहनना चाहिए.
न्यायमूर्ति नवीन चावला के सामने एक वकील की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बातें कही गईं, जिन्होंने अपने निजी कार में अकेले ड्राइविंग करते समय मास्क न पहनने के लिए 500 रुपये का चालान भरा. याचिकाकर्ता, सौरभ शर्मा ने अपनी याचिका में कहा कि 9 सितंबर को काम पर जाते समय उन्हें दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने रोक दिया था और कार में अकेले होने के बावजूद उन पर मास्क नहीं पहनने के लिए जुर्माना लगाया गया था.
गाड़ी चलाते वक्त मास्क पहनना अनिवार्य है, लेकिन अगर आप अकेले गाड़ी चला रहे हों और आपकी प्राइवेट कार हो क्या तो भी आपका मास्क पहनना जरूरी है? इसी मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई हैं. जिसमें दिल्ली सरकार और याचिकाकर्ता के बीच बड़ी रोचक बहस हुई. दिल्ली सरकार ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा कि एक निजी वाहन एक सार्वजनिक स्थान है, व्यक्तिगत जगह नहीं है और इस प्रकार अपने निजी या आधिकारिक वाहन में घूमने वाले प्रत्येक व्यक्ति को “अनिवार्य रूप से” मास्क पहनना चाहिए.
न्यायमूर्ति नवीन चावला के सामने एक वकील की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बातें कही गईं, जिन्होंने अपने निजी कार में अकेले ड्राइविंग करते समय मास्क न पहनने के लिए 500 रुपये का चालान भरा. याचिकाकर्ता, सौरभ शर्मा ने अपनी याचिका में कहा कि 9 सितंबर को काम पर जाते समय उन्हें दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने रोक दिया था और कार में अकेले होने के बावजूद उन पर मास्क नहीं पहनने के लिए जुर्माना लगाया गया था.
दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील, अधिवक्ता देवेश सिंह के माध्यम से दायर एक हलफनामे में, अदालत को बताया गया था कि “यह सच है कि जनता के पास ऐसे निजी वाहन तक की पहुँच नहीं हो सकती है, लेकिन ऐसा हो सकता है जब निजी वाहन सार्वजनिक सड़क पर हो.” यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक निजी वाहन एक सार्वजनिक स्थान है. सरकार ने कहा कि अप्रैल में ड्राइविंग करते समय मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया था और यह आदेश आज तक लागू है.