चाईबासा:- झारखंड सरकार से प्राप्त आदेश के आलोक में पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त अरवा राजकमल के निर्देशानुसार समाहरणालय स्थित सभागार में जिला खनन पदाधिकारी निशांत अभिषेक, अंचलाधिकारी जगन्नाथपुर, खनन निरीक्षक, चैनपुर पंचायत की मुखिया एवं संबंधित पंचायत के पंचायत सेवक एवं पंचायत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट(बालू) के अनुसार कैटिगरी 01 के बालू घाटों के संचालन के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया तथा उपस्थित व्यक्तियों को संचालन के संबंध में सरकार द्वारा जारी आवश्यक दिशा निर्देश से अवगत कराया गया.
विदित रहे कि झारखंड स्टेट सैंड माइनिंग पॉलिसी 2017 की कंडिका 03 के अनुसार जगन्नाथपुर प्रखंड अंतर्गत पंचायत एवं राजस्व ग्राम मोगराकोचरा स्थित देव नदी तथा चक्रधरपुर प्रखंड अंतर्गत पंचायत एवं राजस्व ग्राम चैनपुर स्थित संजय नदी दोनों के 12.50 एकड़ – 12.50 एकड़ रकबा को खनन पट्टा की परिधि से पूर्णता बाहर रखा गया है तथा इस बालू का उपयोग गैर व्यवसायिक, सामुदायिक उद्देश्य एवं सरकार द्वारा प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन आदि के लिए किए जाने का प्रावधान है.