आज के दिन यानी 31 को इनकम टैक्स रिटर्न(आईटीआर)फाइल करने की आखिरी तारीख है। जिसकी डेडलाइन समाप्त होने में कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी आईटीआर फाइल कर दें। वरना आपको बड़ा नुकसान भुगतना पड़ सकता है।
चलिए जानते है आईटीआर फाइल न करने पर क्या-क्या मुश्किलें हो सकती हैं। अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। इनकम टैक्स कानून में केंद्र सरकार ने एक नया सेक्शन 234एफ जोड़ा है। इस सेक्शन के मुताबिक आखिरी तारीख के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ेगा।
वहीं अगर आपने 31 अगस्त तक रिटर्न दाखिल नहीं किया तो आपको 5,000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। हालांकि 5,000 रुपये जुर्माना सिर्फ उन्हीं टैक्सपेयर्स को भरना पड़ेगा जिनकी टैक्स योग्य इनकम वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 5 लाख रुपये से अधिक रही है। जिनकी टैक्स योग्य इनकम उक्त वित्त वर्ष के दौरान 5 लाख रुपये से कम है, उनको 31 अगस्त के बाद सिर्फ 1,000 रुपये जुर्माने के रूप में भरना पड़ेगा।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया समय पर आईटीआर फाइल करने जैसी ही है। इसमें सबसे खास बात यह है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त जब फॉर्म चुनें तो ‘रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 139(4) चुनें। अगर आप देर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो भी इसे रिवाइज कर सकते हैं। आईटीआर की डेडलाइन पास होने के बाद रिटर्न फाइल करने पर आपको कुछ सुविधाएं नहीं मिलेंगी और जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा।
लाख रुपये से अधिक आय वाले टैक्सपेयर्स को एक सितंबर से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक रिटर्न दाखिल करने पर 5,000 रुपये और उसके बाद एक जनवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 तक आयकर रिटर्न दाखिल करने पर 10,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं जिनकी आय 5 लाख रुपये से कम है उनको 31 अगस्त 2019 के बाद 31 मार्च 2020 तक आयकर रिटर्न दाखिल करने पर सिर्फ 1,000 रुपये ही जुर्माना भरना पड़ेगा। ऐसे में अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया तो देर न करें।