रवि सिंह ब्यूरो चीफ
गोरखपुर:- गोरखपुर जिले में क्राइम ब्रांच की टीम ने तीन मानव तस्करों को गिरफ्तार किया है. इसके अलावा मानव तस्करों के कब्जे से पन्द्रह नाबालिग बच्चों को भी छुड़ाया गया है. इन बच्चों को बिहार से दिल्ली एक बस के जरिए भेजा जा रहा था. सभी बच्चे गरीब परिवार से हैं.अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक अपराध डॉ महेंद्र पाल सिंह के पर्वेक्षण में क्षेत्राधिकारी अपराध रत्नेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना एएचटी प्रभारी द्वारा 15 नाबालिक बच्चों को तस्करी से मुक्त कराते हुए तीन अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया पुलिस अधीक्षक अपराध डा एम पी सिंह ने बताया कि मानव तस्कर बस द्वारा बिहार से कुछ बच्चों को दिल्ली ले जाने वाले हैं. इस सूचना पर टीम ने बिहार राज्य से बस संख्या यूपी83बीटी2955 से कुछ नाबालिग बच्चो को तस्करी करके दिल्ली ले जाया जा रहा है जो रात्रि में गोरखपुर आने की संभावना है उक्त संभावना के आधार पर पुलिस अधीक्षक अपराध द्वारा अपने निर्देशन में टीम तैयार कर उक्त नाबालिग बच्चो को रेस्क्यू करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन में प्रभारी थाना एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग उ नि अजीत प्रताप सिंह मय हमराह का भीम कुमार यादव का अखिलेश कुमार पटेल का अमिताभ बच्चन व महिला आरक्षी नीतू यादव रेखा यादव सीमा कुशवाहा मय वाहन सरकारी के तेनुआ टोल प्लाजा थाना क्षेत्र गीडा जनपद गोरखपुर पहुंचकर आने वाले बस पर इन्तजार कर रहे थे उसी दौरान जिला बालसंरक्षण अधिकारी सुमन शुक्ला व सिटी चाइल्ड लाइन के समन्वयक सत्यप्रकाश पाण्डेय मौके पर आने वाले बस का इंतजार कर ही रहे थे कि समय करीब 12.30 रात्रि में उक्त बस आती हुई दिखायी दी जिसे रोककर चेक किया गया तो उसमें 15 अदद नाबालिग बच्चे मिले .
पुलिस अधीक्षक अपराध डॉ महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि इन लोगों से पूछताछ की जा रही है कि इन लोगों का नेटवर्क कहां-कहां तक फैला है.
वहीं मुक्त कराए गए बच्चों की काउंसलिंग कराई जा रही है कि अक्सर बच्चों को बहला-फुसलाकर कर दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में लाया जाता है और यहां उनसे मजदूरी जैसे अन्य काम करवाए जाते हैं.
आरोपियों की पहचान
शायक आलम पुत्र मो0 अयूब आलम निवासी परसराई थाना अमौर जिला पूर्णिया बिहार विक्रम मण्डल पुत्र सुबल मण्डल निवासी रतनटोला थाना अहमदाबाद जनपद कटिहार बिहार दीपक ऋषि पुत्र मोल्हई ऋषि निवासी सरसौना थाना जलालगंज जनपद पूर्णिया बिहार को गिरफ्तार किया गया.
आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा भारतीय दंड विधान किशोर न्याय अधिनियम,बाल श्रम निरोधक कानून की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.