नई दिल्ली: ड्रोन उड़ाना अब तक आपकी हॉबी होगी, लेकिन अब से नहीं. क्योंकि अब इसे आप यूं ही नहीं उड़ा सकते. भारत सरकार ने इसके लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए है और इन नियमों के अनुसार यदि आपने ड्रोन उड़ाया तो कार्रवाई के लिए भी तैयार रहे. नए नियम के तहत अब ऐसे ड्रोन जिनका वजन 250 ग्राम से ज्यादा है उसे सिर्फ रिमोट पायलेट के द्वारा ही उड़ाया जा सकता है वो भी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एवीएशन के इजाजत लेने के बाद. ड्रोन को लेकर भारत में नए नियम अब लागू भी कर दिए गए है.
नए नियमों को अंतिम रूप 10 महीनों में लिए गए सुझावों के बाद अंतिम रूप दिया गया है. हालांकि अभी भी ड्रोन का इस्तेमाल सामान लाने ले जाने के लिए भारत में नहीं होगा. मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 के तहत ड्राेन के इस्तेमाल को लेकर व्यक्तिगत, व्यवसाय के साथ रिसर्च, टेस्टिंग, प्रोडक्शन और इसके इम्पोर्ट को लेकर निर्देश जारी किए गए है. नए नियमों के तहत ऐसे किसी भी ड्रोन जो नैनो कैटेगिरी में भी हो यदि उसका वजन 250 ग्राम से है या कम भी है तब भी परमिशन लेनी होगी. हालांकि नैनो ड्रोन की अधिकतम गति 15 मीटर प्रति सेंकड उड़ान के समय या फिर इससे ज्यादा गति जिसमें 100 मीटर प्रति सेंकड हाे जिसे रिमोट पायलेट से उड़ाना होगा को अगली कैटेगिरी में रखा गया है.
माइक्रो ड्रोन्स को टेक ऑफ से पहले परमिशन लेनी होगी. माइक्रो ड्रोन को सामान्य रूप से 250 ग्राम से अधिक वजन वाले या 2 किलोग्राम से कम के बराबर वर्गीकृत किया गया है. इसके साथ ही ड्रोन का अनाधिकृत आयात, खरीदना, बेचना, लीज पर देना मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 के तहत दंडनीय होगा और साथ ही इसके लिए हर्जाना भी चुकाना होगा. इसके साथ ही जो व्यक्ति ड्रोन उड़ा रहा है उसने रिमोट पायलेट का लाइसेंस नहीं लिया है तो यह भी अपराध की श्रेणी में आएगा.