नई दिल्लीः कांग्रेस की पूर्व सांसद अन्नू टंडन को दो साल की सजा सुनाई गई है. अन्नू टंडन को यह सजा धरना-प्रदर्शन के दौरान ट्रेन रोकने की वजह से सुनाई गई है. उन्नाव के तत्कालीन कांग्रेस जिलाध्यक्ष सूर्यनारायण यादव, शहर अध्यक्ष अमित शुक्ला, युवा कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अंकित परिहार को भी दोषी करार देते हुए दो- दो साल की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने इन सभी दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. एमपी एमएलए कोर्ट के जज पवन राय ने सभी दोषियों को यह सजा सुनाई है.
इससे पहले 12 जून 2017 को आरपीएफ ने एफआईआर दर्ज कराई थी. ये सभी प्रदर्शनकारी, उन्नाव स्टेशन के पूर्वी किनारे पर ट्रेन के इंजन पर चढ़ गए थे. इस प्रदर्शन की वजह से ट्रेन 12 मिनट लेट हो गई थी. सभी प्रदर्शकारियों की अगुवाई अन्नू टंडन कर रही थीं.
यह प्रकरण 2018 में कोर्ट में दाखिल हुआ था और विवेचना के बाद,आरपीएफ के उपनिरीक्षक मिथिलेश कुमार यादव ने अभियुक्तों के खिलाफ, रेलवे एक्ट की धारा 174(a) में आरोप पत्र दाखिल किया था.
अगस्त 2018 में कोर्ट ने आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए मुकदमे का विचारण शुरू किया था.
बता दें, अन्नू टंडन ने अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा का दामन थमा था.
कांग्रेस नेता अन्नू टंडन ने कहा कि वह पिछले 15 वर्षों से कांग्रेस का हिस्सा रही हैं लेकिन अब प्रदेश नेतृत्व के साथ कोई तालमेल नहीं हो पा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस का नेतृत्व सोशल मीडिया मैनजमेंट और व्यक्तिगत ब्रांडिंग में लीन है. पार्टी और वोटरों के बिखर जाने से उनको कोई मतलब नहीं है.