रांची: रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने सभी रांची वासियों से अनुरोध किया है कि वह अपने अपने घरों में रहकर ही होली और शबे बारात का पर्व मनाएं. किसी भी तरह के सार्वजनिक समारोह का न तो आयोजन करें न ही शामिल हों. अगर किसी भी ऐसे सार्वजनिक आयोजन की जानकारी मिलती है तो अपने निकटम थाने को इसकी सूचना अवश्य दें.
जिला प्रशासन रांची द्वारा रांची में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है. होली एवं शबे बरात पर्व के दौरान किसी भी प्रकार के सम्मेलन का आयोजन प्रतिबंधित है. कवि सम्मेलनों पर पूर्णतः प्रतिबंध है. किसी भी सार्वजनिक स्थल पर एकत्र होकर होली मिलन समारोह मनाने अथवा होली खेलने की अनुमति नहीं.
ज्ञात है कि निषेधाज्ञा दिनांक 28 मार्च 2021 को प्रातः 6ः00 बजे से दिनांक 30 मार्च 2021 तक प्रभावी रहेगा. इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर भादवि की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
निषेधाज्ञा के तहत रैली-जुलूस पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा, डीजे एवं तेज आवाज वाले माइक का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा और अश्लील अथवा साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले गाने-भाषण अथवा अन्य सामग्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी.