नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में आज अनुच्छेद 370 से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई हुई है. इस दौरान कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को निजी तौर पर चेन्नई से श्रीनगर जाकर अपनी मां से मिलने की इजाजत दे दी. हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि वह श्रीनगर के अन्य हिस्सों में जा सकती हैं और जरूरत पड़ने पर अधिकारियों से पूर्व में अनुमति लेनी होगी.
माकपा नेता तारिगामी को श्रीनगर से एम्स स्थानांतरित करने का आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने माकपा नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को श्रीनगर से दिल्ली के एम्स में भर्ती कराने का आदेश दिया. तारिगामी श्रीनगर में अपने घर में नजरबंद हैं. सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह पूर्व माकपा विधायक तारिगामी को यहां एम्स में स्थानांतरित करने के पक्ष में है. इस पर येचुरी ने पीठ को बताया कि अगर तारिगामी को बेहतर इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले येचुरी को अपनी पार्टी के बीमार चल रहे सहयोगी तारिगामी से मिलने के लिए जम्मू कश्मीर जाने की अनुमति दी थी. तारिगामी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से नजरबंद हैं.
भसीन की याचिका पर आदेश देने से इनकार
कोर्ट ने कहा कि वह सारी याचिकाओं को 16 सितंबर को सुनवाई करेगा.
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में आज अनुच्छेद 370 से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई हुई है. इस दौरान कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को निजी तौर पर चेन्नई से श्रीनगर जाकर अपनी मां से मिलने की इजाजत दे दी. हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि वह श्रीनगर के अन्य हिस्सों में जा सकती हैं और जरूरत पड़ने पर अधिकारियों से पूर्व में अनुमति लेनी होगी.
माकपा नेता तारिगामी को श्रीनगर से एम्स स्थानांतरित करने का आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने माकपा नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को श्रीनगर से दिल्ली के एम्स में भर्ती कराने का आदेश दिया. तारिगामी श्रीनगर में अपने घर में नजरबंद हैं. सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह पूर्व माकपा विधायक तारिगामी को यहां एम्स में स्थानांतरित करने के पक्ष में है. इस पर येचुरी ने पीठ को बताया कि अगर तारिगामी को बेहतर इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले येचुरी को अपनी पार्टी के बीमार चल रहे सहयोगी तारिगामी से मिलने के लिए जम्मू कश्मीर जाने की अनुमति दी थी. तारिगामी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से नजरबंद हैं.
भसीन की याचिका पर आदेश देने से इनकार
कोर्ट ने कहा कि वह सारी याचिकाओं को 16 सितंबर को सुनवाई करेगा.