इलाहाबाद: देशभर में कोरोना के मामलों की बढ़ती रफ्तार के बीच उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं. प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से सभी के वैक्सीनेशन और नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार करने को कहा है.
इसके अलावा कोर्ट ने पंचायत चुनावों में नामांकन-प्रचार में भीड़ ना होने देने और कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने को कहा है. चीफ जस्टिस गोविंद माथुर व जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की बेंच ने यह बातें कही हैं.
कोर्ट ने कहा है कि किसी भी स्थान पर एकत्र भीड़ को जल्द से जल्द हटाने की प्रक्रिया अपनाई जाए. साथ ही सौ फीसदी लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य हो और पुलिस और जिला प्रशासन इसे सुनिश्चित करे.
कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने राज्य के सभी जिलों के डीएम को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने देर शाम समारोह में भीड़ को नियंत्रित करने व रात्रि कर्फ्यू पर विचार करने का भी निर्देश दिया है.
यही नहीं कोर्ट ने कहा है कि 45 वर्ष से ऊपर की आयु के बजाय सभी लोगों का उनके घरों पर वैक्सीनशन पर सरकार को विचार करना चाहिए. कोर्ट ने हाई स्कूल और इंटर के छात्रों की भी कोविड जांच का आदेश दिया है. कोर्ट ने कोरोना संक्रमण को लेकर दाखिल याचिका पर 8 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करने का फैसला लिया है.
बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं. लखनऊ में पिछले 24 घंटों में 1188 कोरोना संक्रमित लोग पाए गए हैं.
वहीं, पिछले 24 घंटों में 7 लोगों की कोरोना से मौत हुई है. जिले में सक्रिय मामलों को संख्या 7981 हो गई है. कानपुर नगर में पिछले 24 घंटों में 306 नए मामले सामने आए हैं. प्रयागराज में 915, वाराणसी में 711, नोएडा में 94 नए मामले सामने आए हैं.
वहीं यूपी की बात करें तो यहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते 30 लोगों की मौत हुई है जबकि 5928 नए मामले सामने आए हैं. राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 27509 हो गई है.