नई दिल्ली : कोरोना से लगातार खराब हो रहे हालात के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने कार के अंदर मास्क पहनने को जरूरी कर दिया है. हाई कोर्ट ने बुधवार को एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि एक गाड़ी भी सार्वजनिक जगह है और इसलिए मास्क पहनना जरूरी है.
कोर्ट ने कहा, ‘मास्क कोरोना वायरस के फैलाव के खिलाफ एक सुरक्षा कवच है.’ कोर्ट ने साथ ही कहा कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, उन्हें भी जरूर मास्क पहनना चाहिए. दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से निर्देश एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आए हैं.
निजी कारों में अकेले रहते हुए भी मास्क नहीं पहनने पर काटे जा रहे चालान के खिलाफ ये याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दी गई थी.
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, ‘महामारी की शुरुआत में ही कहा गया था, कई विशेषज्ञों और डॉक्टरों ने आगाह किया था कि मास्क पहनना जरूरी है. अगर वैक्सीन लगी है तो भी मास्क पहनना जरूरी है.’
बता दें कि इस मामले में याचिकाकर्ता ने कहा था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार ने कहा था कि निजी कार में अकेले रहते हुए मास्क पहनना जरूरी नहीं है.
वहीं, एक याचिकाकर्ता ने कार में अकेले होते हुए मास्क नहीं पहनने पर चालान कटने पर 500 रुपये की राशि की वापसी की मांग की थी. साथ ही उसने मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए 10 लाख रुपये के मुआवजे की भी मांग की थी.
दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना के बढ़ रहे हैं मामले
दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. भारत में मंगलवार को कोरोना के 1.15 लाख मामले सामने आए. वहीं, 630 लोगों की मौत हो गई. तीन दिन में ये दूसरी बार है जब भारत में कोरोना के एक लाख से अधिक केस आए हैं.
वहीं दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण के मंगलवार को 5100 नए मामले दर्ज किए गए. पिछले साल 27 नवंबर के बाद एक दिन में देश की राजधानी में पहली बार इतने मामले सामने आए हैं.
दिल्ली में हालात को देखते हुए नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है जो 30 अप्रैल तक लागू रहेगा. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी लोगों से मास्क पहनने सहित तमाम गाइडलाइंस को मानने की अपील की है.