रांचीः राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को फिलहाल जमानत के लिए इंतजार करना होगा। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से समय मांगा। इसके बाद कोर्ट ने सीबीआइ को तीन दिन का समय देते हुए एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया । हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने वीसी के जरिये इस मामले की सुनवाई की। लालू प्रसाद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जमानत के लिये पैरवी की। दुमका कोषागार से जुड़े मामले में लालू यादव ने जमानत याचिका दाखिल किया था .लालू ने अपने अधिवक्ता देवर्षि मंडल के माध्यम से हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल किया था. फिलहाल लालू प्रसाद का इलाज दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में चल रहा है.