पटना:- बिहार के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को 18 अप्रैल तक बंद करने का फैसला लिया गया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशासनिक टीम को इसे सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है. दुकानों को खोलने पर भी आंशिक पाबंदी लगाई गई है.ल
- बिहार में फिलहाल लॉकडाउन नहीं- नीतीश
- बिहार में स्कूलों को 18 अप्रैल तक बंद किया गया
- दुकानों को शाम 7 बजे तक ही खोलने का आदेश
- पूजा-स्थल को भी बंद करने का फैसला लिया गया
- सिनेमा हॉल में 50% सीटें ही इस्तेमाल होंगी
- शादी-विवाह में 200 लोग शामिल हो सकते है
- श्राद्ध में 50 लोग शामिल हो सकते हैं
बिहार में क्या खुला रहेगा और क्या बंद…
12 अप्रैल से शैक्षणिक संस्थान नहीं खुलेंगे. एक और सप्ताह तक के लिए बढ़ा दिया गया. नीतीश कुमार ने कहा कि फिलहाल बच्चे-बच्चियों को सेफ रखने के लिए स्कूलों को 18 अप्रैल तक बंद कराया गया है. 30 अप्रैल तक सभी दुकान और प्रतिष्ठान शाम 7 बजे तक ही खुलेंगे. हालांकि ये नियम रेस्तरां और होटल पर लागू नहीं होगा. सभी दुकान और प्रतिष्ठानों में मास्क लगाना जरूरी होगा. सैनिटाइजर भी जरूरी होगा. रेस्तरां, होटल और ढाबा क्षमता का 25% ही इस्तेमाल कर पाएंगे. सिनेमा हॉल में 50% सीटें ही इस्तेमाल होंगी. धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद रखे जाएंगे. सरकारी दफ्तरों में 33% की उपस्थिति होगी. प्राइवेट प्रतिष्ठानों को भी 33% के साथ दफ्तर खोलने की इजाजत है. शादी-विवाह में 200 जबकि श्राद्ध में 50 लोग शामिल हो सकते हैं.