रांची : झारखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों को देखते हुए सचिवालय में काम करने की नई व्यवस्था लागू की गई है. झारखंड सरकार ने सचिवालय और अन्य सरकारी कार्यालयों में शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराने को लेकर 5 मार्च 2021 को जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का निर्णय लिया है और एक बार फिर इन सरकारी कार्यालयों में रोस्टर के तहत अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। इसके तहत कार्यालय में 50 फीसदी कर्मियों की उपस्थिति होनी है. अवर सचिव और उससे ऊपर के अफसरों को प्रतिदिन कार्यालय आना है. मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पुलिस महानिदेशक और सभी विभाग के अध्यक्ष को पत्र लिखा है.
जानें क्या है आदेश
अवर सचिव और उनसे वरीय अधिकारियों को रोजाना कार्यालय आना होगा.
अवर सचिव से नीचे के 50 फीसदी कर्मियों को आना होगा.
कोरोना गाइडलाइन पालन करते हुए सभी विभाग के अध्यक्ष जरूरत को देखते हुए 50 फीसदी से ज्यादा कर्मियों को काम के लिए कार्यालय बुला सकते हैं.
ज्यादातर बैठकें ऑनलाइन होगी. अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो किसी शख्स से पर्सनल मीटिंग को टाला जाए. बेहद जरूरी रहने पर ही पर्सनल मीटिंग करें.
जो कर्मी या अधिकारी कार्यालय नहीं आएंगे, वे वर्क फ्रॉम होम रहेंगे. उन्हें फोन या वीडियो कॉल पर जरूरत के हिसाब से उपलब्ध रहना होगा.
बीमार और गर्भवती महिलाएं अगले आदेश तक वर्क फ्रॉम होम करेगी.
सभी विभाग के अध्यक्ष कोविड-19 के मद्देनजर केंद्र और राज्य सरकार के सभी गाइडलाइन का अपने विभाग में पालन कराएंगे. उन्हें दो गज की दूरी का पालन करना होगा. मास्क पहनना अनिवार्य होगा. नियमित सेनिटाइजेशन और सफाई करनी होगी. आदि शामिल होंगे. उन्हें इस बात का ख्याल भी रखना है कि जहां-तहां कर्मी जमा होकर भीड़े नहीं लगाए.