रांची : अरबों रुपये के बहुचर्चित चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद को शनिवार को दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिल गयी है.
लालू प्रसाद ने इस मामले में आधी सजा पूरी कर ली थी, लेकिन जमानत के लिए उन्हें कई बार अदालत में याचिका दायर करनी पड़ी. लालू प्रसाद को चाईबासा कोषागार से जुड़े दो मामले और देवघर के एक मामले में पहले से ही जमानत चुकी है. दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में जमानत मिलने के बाद अब उनके जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया.
लालू प्रसाद का फिलहाल दिल्ली स्थित एम्स में इलाज चल रहा है. उन्होंने बताया कि अदालत के फैसले की कॉपी मिलते ही जेल अधीक्षक को उपलब्ध करा दी गयी और जेल अधीक्षक द्वारा दिल्ली में आदेश की कॉपी भेज कर लालू प्रसाद को न्यायिक हिरासत से रिहा करने के आदेश से अवगत कराएंगे. इस प्रक्रिया में एक-दो दिनों का समय लग सकता है.
बता दें कि चारा घोटाले में सजायाफ्ता और RJD सुप्रीमो लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में शनिवार को हुई सुनवाई में उन्हें जमानत मिली है. उन्हें एक लाख रुपए के निजी मुचलके और 10 लाख रुपए जुर्माना देना होगा. बेल बॉन्ड भरते ही वे एक दो दिन में बाहर आ जाएंगे.
हाईकोर्ट ने कहा है कि जमानत के दौरान लालू प्रसाद यादव देश से बाहर नहीं जाएंगे. देश से बाहर जाने से पहले उन्हें कोर्ट से अनुमति लेनी होगी. इसके साथ ही अपना मोबाइल नंबर और अपना पता नहीं बदलेंगे. लालू प्रसाद यादव को ये जमानत दुमका कोषागार मामले में आधी सजा पूरी होने के बाद दी गई है. चाईबासा कोषागार से जुड़े दो मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल गई है.