मेदिनीनगर:- उपायुक्त शशि रंजन द्वारा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ,सुसंगत प्रावधानों व निर्धारित प्रोटोकॉल के अंतर्गत हुसैनाबाद नगर पंचायत के वार्ड नंबर 11 में 1, वार्ड नम्बर 3 में 1, हुसैनाबाद प्रखण्ड के सपही ग्राम में 1 तथा उर्दवार टोला झरहा ग्राम में 1 कंटेन्मेंट क्षेत्र बनाया गया है.
उपायुक्त द्वारा निर्देशित किया गया है कि कंटेन्मेंट जोन में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से समन्वय स्थापित कर उक्त जोन के परिधि क्षेत्रान्तर्गत के प्रत्येक घर का भ्रमण कर संदिग्ध मामलों की पहचान करेंगे. साथ ही कंटेन्मेंट जोन में प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षक/ चिकित्सा पदाधिकारी को संदिग्ध मामलों एवं उनके कॉन्टेक्ट के संबंध में प्रतिदिन प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे. उपायुक्त ने निदेश दिया है कि इंसीडेंट कमांडर के रूप में अधिसूचित प्रखंड विकास पदाधिकारी हुसैनाबाद एम. एच. ए द्वारा निर्गत आदेश के तहत कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत इस कार्य हेतु पूर्व से गठित कोषांगों के सहयोग से कार्य करवाना सुनिश्चित करेंगे. उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि कंटेनमेंट जोन के लिए चिन्हित स्थानों में लोगों के प्रवेश एवं निकास को प्रतिबंधित किया गया है. ताकि ब्व्टप्क्-19 के प्रसार को रोका जा सके.
इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम को कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले सभी घरों के सर्वेक्षण का कार्य ससमय करने तथा लक्षण से संबंधित सभी मामलों की जांच जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया है. उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन का यथासंभव एक एंट्री- एग्जिट होगा. तथा कंटेनमेंट जोन के अंदर बाहर जाने वाले लोगों के नाम एवं उसके मोबाइल नंबर की प्रविष्टि भी की जाएगी.
उपायुक्त ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में प्रवेश की अनुमति सिर्फ प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल, मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ, एसेंशियल सप्लाईज की आपूर्ति हेतु प्राधिकृत वाहन चालक या डिलीवरी ब्वॉय तथा बिजली,पानी, सप्लाई, साफ सफाई हेतु प्राधिकृत मैन पावर को होगी. इसके अलावा आवश्यकता अनुसार वाहन तथा प्रशासनिक वाहन ,एंबुलेंस,शव वाहन, अग्निशमन वाहन इत्यादि का भी प्रवेश अनुमन्य होगा.
उपायुक्त ने कंटेनमेंट जोन में रह रहे सभी व्यक्तियों से अपील की है कि वह अनिवार्य रूप से अपने घर में रहे. किसी भी परिस्थिति में कोई अन्य व्यक्ति का प्रवेश कंटेनमेंट जोन में निषेध होगा तथा कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाली दुकाने तथा निजी एवं सार्वजनिक संस्थाएं तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे.