गुवाहाटी : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को यहां पूर्वोत्तर के लोगों को आश्वस्त किया कि अनुच्छेद 371 में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह एक विशेष प्रावधान है. शाह ने कहा कि अनुच्छेद 371 और अनुच्छेद 370 में अंतर है. अनुच्छेद 370 को केंद्र सरकार ने पांच अगस्त को निरस्त कर दिया, जिसके तहत जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था.
शाह ने पूर्वोत्तर परिषद की 68वीं बैठक को संबोधित करते हुए कहा, “अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान था, लेकिन अनुच्छेद 371 एक विशेष प्रावधान है. मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार अनुच्छेद 371 के प्रति बचनबद्ध है, इसके साथ किसी तरह के बदलाव का कोई सवाल ही नहीं उठता.” अंतिम राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) जारी होने के बाद उनके पहले असम दौरे के दौरान आया है.
शाह ने पिछले महीने संसद में अनुच्छेद 370 खत्म करने का विधेयक पेश किए जाने के क्षण को याद किया और कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि कहा गया “आज 370, कल 371”.
उन्होंने कहा, “विपक्ष यदि सरकार के निर्णयों पर आपत्ति करता है तो मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह संदेश फैलाने की कोशिश की गई कि अनुच्छेद 370 की तरह अनुच्छेद 371 भी खत्म किया जाएगा.”
शाह ने कहा कि उन्होंने इस बात को संसद में स्पष्ट किया था, और “मैं इसे यहां भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं.”