मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद रविवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी गई। यह गाइडलाइन सोमवार से प्रभावी हो चुकी है जो 13 फरवरी तक प्रभावी होगी. इसके तहत अब नाइट कर्फ्यू भी खत्म कर दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने अपने ट्वीट में बताया कि सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शापिंग मॉल एवं धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे। सभी पार्क एवं उद्यान सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्टेडियम, स्वीमिंग पुल, रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें 50 फीसद क्षमता के साथ खुल सकेंगी। नौवीं कक्षा व ऊपर के स्कूल-कालेज व कोचिंग सेंटर शत प्रतिशत उपस्थिति के साथ सामान्य रूप से खुल गए हैं। वहीं आठवीं तक के स्कूल 50 फीसद उपस्थिति के साथ खोले गए हैं।
विवाह समारोह व श्राद्ध कार्यक्रम अब 200 व्यक्तियों के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। अभी तक इसकी सीमा 50 व्यक्तियों की थी। इसके अलावा जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर आयोजित हो सकेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन की जिला प्रशासन की पूर्वानुमति जरूरी होगी। इसमें अपेक्षित सावधानी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने अपील की है कि कोविड के कारण बिहारवासी अभी सावधानी बरतें। मास्क के उपयोग के साथ सामाजिक दूरी का पालन अत्यंत जरूरी है