नई दिल्ली, एएनआइ. हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को नसीहत देते हुए कहा कि इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाएं और सुप्रीम कोर्ट सही समय पर मामले में हस्तक्षेप करेगा. कर्नाटक हिजाब मामले (Hijab Controversy) में कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को आज सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह कर्नाटक मामले में नजर बनाए हुए है और फिलहाल हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है.
हाईकोर्ट ने गुरुवार को आदेश जारी किया था कि याचिका के लंबित रहने तक कोई भी स्कूल कॉलेजों में धार्मिक ड्रेस ना पहने. इसमें स्कूल कॉलेजों को खोले जाने को भी कहा था. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में सोमवार को भी जारी रहेगी.
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ‘धार्मिक कपड़े जैसे- हिजाब या फिर भगवा शॉल फैसले के निपटारे तक स्कूल-कालेज परिसरों में नहीं पहने जाएंगे. हम सभी को रोकेंगे. क्योंकि हम राज्य में अमन चैन चाहते हैं. हाईकोर्ट मुस्लिम छात्राओं की ओर से कालेजों में हिजाब बैन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है.