क्लास रूम में हिजाब पहनने की अनुमति देने से कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को इंकार कर दिया है. उच्च न्यायलय द्वारा हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज के बाद सुप्रीम कोर्ट में उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध याचिका दायर की गयी है. याचिका छात्रा निबा नाज ने दायर की है.
हिजाब पहनने को इस्लाम धर्म में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं बताते हुए हाई कोर्ट के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि स्कूल यूनिफार्म संवैधानिक रूप से स्वीकृत है, जिस पर छात्राएं आपत्ति नहीं उठा सकती. ‘‘हमारी राय है कि मुस्लिम महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है.’’ बता दें कि कर्नाटक सरकार ने पांच फरवरी, 2022 को आदेश जारी किया था कि राज्य सरकार ने उन वस्त्रों को पहनने पर रोक लगा दी है, जिससे स्कूल और कॉलेज में समानता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था बाधित होती है.