मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून में थोड़ा सा बदलाव किया है, बिहार में अब अगर पहली दफे शराब पीकर पकड़े जायेंगे, तो दो से पांच हजार रूपये तक का जुर्माना देकर जेल जाने से छूट मिल सकती है, नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में इसकी नियमावली को मंजूरी दे दी गयी.
© 2023 BNNBHARAT