पटना : केंद्र सरकार द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव करके जुर्माने की राशि को 10 गुना तक कर दिया गया है. सरकार का यह कदम देश में ट्रैफिक कानूनों को कड़ा करने के लिए हैं. जिसके बाद से ही कानून तोड़ने वालों को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ा रहा है.
वहीं, बिहार परिवहन विभाग ने कहा है कि राज्य में केवल 38 प्रतिशत लोग ही हेलमेट पहनते हैं और इस प्रतिशत को तुरंत बढ़ाने की आवश्यकता है. इसलिए, इस सप्ताह हेलमेट जांच पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए और इस जांच अभियान में पुलिस अधिकारियों को भी शामिल होना चाहिए.
गौरतलब है कि नए मोटर वाहन कानून के मुताबिक बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 1000 रुपये का जुर्माना है. बता दें कि मोटर वाहन कानून एक सितंबर से पूरे देश में लागू हो गया था. हालांकि कुछ राज्यों ने इसे लागू नहीं करने का फैसला किया है. देश भर से खबरें आ रही हैं कि किस तरह से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को हजारों का जुर्माना देना पड़ रहा है.