राँची.सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े खनन पट्टा और शेल कंपनी मामले में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार की दलील को खारिज करते हुए याचिका को सुनवाई के योग्य बताया.
सरकार ने पीआईएल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर किया था. जिसके बाद कोर्ट ने हाइकोर्ट को निर्देश दिया था की पीआईएल नम्बर 727 और 4290 कई मेंटेबलिटी पर सुनवाई करे. हाई कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला दिया की दोनों मामले सुनने योग्य है.