दिल्ली: चाणक्यपुरी में एक शख्स को आधीरात में पटाखा जलाना काफी महंगा पड़ गया है। इस शख्स के खिलाफ किसी ने पटाखे जलाने के लिए थाने में केस दर्ज करा दिया है. मिली जानकारी के अनुसार यह केस आईपीसी की धारा 188 के तहत दर्ज किया गया है. इस धारा के अनुसार अपराधी को सामान्य दशा में 200 रुपये जुर्माना या एक माह जेल की सजा या दोनों हो सकते हैं.
अगर इससे किसी की मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को संकट आए तो इस दशा में छह माह की जेल या 1 हजार रुपये जुर्माने की सजा या दोनों हो सकते हैं, हालांकि यह जमानत योज्ञ धारा है.
गौरतलब है कि आरोपी ने 21-22 तारीख की रात को चाणक्यपुरी इलाके में पटाखे जलाए थे, जिसके बाद उस पर केस दर्ज हुआ है.