आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के वकीलों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में सीबीआई के सवालों पर सोमवार को जवाब दाखिल किया है. वकीलों ने जवाब में लिखा है, ‘इस मामले में सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं हुआ है. इस मामले में जनता के पैसों का इस्तेमाल नहीं हुआ है और न ही यह बैंक फ्रॉड या देश के बाहर पैसे भेजने का मामला है. इस बात से इनकार किया जाता है कि वर्तमान मामला स्पष्ट विश्वासघात का है जिसपर जनता को बड़े पैमाने पर भरोसा है.’
जमानत याचिका पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के जवाब पर प्रत्युत्तर देते हुए पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस पहले से ही जारी है और यह आरोप लगाना ठीक नहीं है कि उनके भागने की आशंका है और वह कानून की प्रक्रिया से बचने की कोशिश कर सकते हैं. न्यायमूर्ति सुरेश कैत आगे की सुनवाई दिन में करेंगे.