उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती के पूर्व सचिव आईएएस अधिकारी नेतराम की 230 करोड़ की ‘बेनामी’ संपत्ति को आयकर विभाग ने जब्त कर लिया है. जानकारी के अनुसार विभाग ने दिल्ली, नोएडा, कोलकाता और मुंबई में 19 अचल संपत्ति जब्त की हैं. अधिकारी का कहना है कि बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध कानून की धारा 24(तीन) के तहत विभाग की दिल्ली जांच इकाई ने नेतराम के खिलाफ जब्ती का अस्थायी आदेश जारी किया है.
अधिकारी ने बताया कि जांच में पता चला है कि पूर्व अधिकारी ने अपने करीबी रिश्तेदारों के नाम पर ली गईं विभिन्न बेनामी संपत्तियों में अपनी अघोषित नकदी का निवेश किया था.
आयकर विभाग ने नेतराम के विभिन्न ठिकानों पर पहली बार इस साल मार्च में छापा मारा था. विभाग ने इन छापों में 1.64 करोड़ रुपये की नकदी और पांच महंगी एसयूवी की जब्त की थीं. विभाग ने अधिकारी की 300 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति से जुड़े कागजात बरामद होने का दावा भी किया था. बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध कानून 1988 से निष्क्रिय पड़ा था और मोदी सरकार ने नवंबर 2016 से इसे लागू किया। जिसमें कानून का उल्लंघन करने पर सात साल की जेल हो सकती है.