संवाददाता,
रांची: सीबीएसई की ओर से सिंगल गर्ल छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृति के नियम में बदलाव किये गए हैं. छात्रवृति का लाभ सिर्फ वे छात्राएं ही ले पाएंगी जिनके स्कूल की ट्यूशन फीस में 10 फीसदी की वृद्धि हुई होगी. उस स्कूल की ट्यूशन फीस 1500 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. सीबीएसई की ओर से इसकी जानकारी सभी स्कूलों को भेज दी गई है. बोर्ड ने छात्रवृति आवेदन के लिए 18 अक्टूबर तक की तिथि तय की है. छात्राएं इस बार सीधे बोर्ड की वेबसाइट (www.cbse.in) पर जाकर आवेदन कर सकती हैं. जिन छात्राओं को 2018 से छात्रवृति मिल रही है, उन्हें नवीकरण के लिए 15 नवंबर, 2019 तक आवेदन करना होगा. इस बार शपथ पत्र भी भराया जाएगा. आवेदन के लिए छात्राओं को 10वीं का अंक पत्र और प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होगा.
छात्राओं को मिलते हैं 500
इस छात्रवृति के तहत 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए छात्राओं को हर माह पांच सौ रुपये दिए जाते हैं. इसके लिए छात्राओं को 10वीं कक्षा में कम से कम 60 फीसदी लाना अनिवार्य है. बोर्ड की ओर से स्पष्ट कहा गया है की छात्रवृति पर अंतिम निर्णय बोर्ड के चेयरमैन लेंगे. जिन छात्राओं का आवेदन एक बार रद्द कर दिया जाएगा, उन्हें दोबारा इस छात्रवृति में शामिल नहीं किया जा सकेगा.
छात्रवृति के लिए इन बातों का रखना होगा ख्याल
- छात्राएं अपने अभिभावक की इकलौती संतान हो.
- 10 वीं पास सीबीएसई के मान्यता प्राप्त स्कूल से हो.
- 11वीं की पढ़ाई मान्यता प्राप्त स्कूल से कर रही हो.
- 10वीं बोर्ड की छात्रा को 60% से कम न हो.
- स्कूल की ट्यूशन फीस 17 सौ रुपये ही हो।
- फीस दो साल में 10 % से अधिक न बढ़ी हो।
स्कूलों को मिले निर्देश
- अब सभी स्कूल की छात्राओं को नहीं मिलेगा सिंगल गर्ल चाइल्ड छात्रवृति का लाभ
- जिस स्कूल की फीस में हर साल 10 फीसदी का होता है इजाफा, उन्हीं की छात्राओं को मिलेगा लाभ.