धनबाद:- अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) चंदन कुमार के निर्देश पर विगत 27 जनवरी 2021 को झरिया में छापामारी कर अरमान बस से 30 पैकेट जन वितरण प्रणाली का खाद्यान्न बरामद किया गया था. इसके बाद बस संचालक के विरुद्ध झरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. साथ ही एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने अरमान बस को दंडित कर 30000 का जुर्माना वसूला.
इस संबंध में उन्होंने बताया कि 27 जनवरी को उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि सवारी बस से बड़े पैमाने पर जन वितरण प्रणाली का खाद्यान्न जिले से बाहर भेजा जा रहा है. सूचना के आलोक में झरिया थाना प्रभारी ने अरमान बस पर छापामारी की. छापामारी के क्रम में बस से 30 पैकेट जन वितरण प्रणाली का खाद्यान्न बरामद किया गया. साथ ही जिला परिवहन पदाधिकारी ने एडीएम के निर्देश पर अरमान बस को दंडित करते हुए 30000 का जुर्माना वसूला.
उन्होंने बताया कि अरमान बस से खाद्यान्न मिलने पर ऐसी प्रबल संभावना है कि अन्य व्यवसायिक वाहन और ट्रांसपोर्टरों द्वारा ऐसी ही गड़बड़ी की जा रही होगी. उन्होंने व्यवसायिक वाहन चालकों और ट्रांसपोर्टरों को चेतावनी देते हुए कहा कि बिल, चालान इत्यादि के बिना आवश्यक वस्तु खाद्य अधिनियम 1955 के अंतर्गत उल्लेखित खाद्यान्नों का परिवहन और ढुलाई नहीं करें.
उन्होंने कहा कि यदि जिला में कोई भी व्यवसायिक वाहन जन वितरण प्रणाली के खाद्यान्न का परिवहन करते हुए मिलेंगे तो वाहन चालक तथा वाहन मालिक से मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 तथा झारखंड मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट, 2001 के तहत जुर्माना वसूली के साथ-साथ उनकी इस हेराफेरी तथा कालाबाजारी में संलिप्तता मानते हुए आवश्यक वस्तु खाद्य अधिनियम 1955, पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर, 2019 तथा भारतीय दंड संहिता खाद्यान्न संहिता 1860 के तहत प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी.
