हजारीबाग: दीपावली को दृष्टिगत रखते हुए शहर के आस-पास एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पटाखे के दुकानदारों द्वारा पटाखा बिक्री करने हेतु पटाखा भंडारित कर रखा जाता है.
थोड़ी सी असावधानी होने पर आग लगने की संभावना बढ़ जाती है. जिससे कोई भी बड़ी घटना घटित हो सकती है.
इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने हजारीबाग जिला अंतर्गत निम्नलिखित स्थानों को अस्थाई पटाखा बिक्री करने हेतु चिन्हित किया है-
- सदर क्षेत्र में गांधी मैदान मतवारी.
- जिला स्कूल हजारीबाग परिसर के सामने स्थित खाली मैदान.
साथ ही हर प्रखंड में सुरक्षित स्थानों को चयनित किया गया है.
इच्छुक पटाखा विक्रेता उक्त चिन्हित स्थानों पर पटाखा की बिक्री हेतु एक्सप्लोसिव रूल 2008 के नियम 84 के तहत निम्नाकिंत शर्तों पर शक्ति से अनुपालन करेंगे-
- पटाखा बिक्री हेतु शेड का निर्माण में Non-Flammable Material का इस्तेमाल करना है.
- एक शेड से दूसरे शेड की दुरी कम से कम 03 मीटर होनी चाहिए.
- पटाखा बिक्री हेतु निर्मित एक शेड का Face दुसरे शेड के Face आमने-सामने नहीं होना चाहिए.
- शेड में गैस लैम्प, मोमवती लैम्प का इस्तेमाल नहीं किया जाना है.
- आतिशवाजी का प्रदर्शन शेड से कम से कम 15 मीटर की दुरी पर किया जाना है.
- एक कलस्टर में 50 शेड से अधिक नहीं होना चाहिए.